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आपराधिक मामलों में संलिप्त दो लोगों के विरूद्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कडी कार्रवाई

 जिला मजिस्ट्रेट देहरादून सविन बसंल ने आपराधिक मामलों में संलिप्त दो लोगों के विरूद्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत कडी कार्रवाई करते हुए जिले से दरबदर कर दिया है। यह कार्रवाई सुनील यादव उर्फ सन्नी पुत्र दिलीप यादव निवासी मंगल बस्ती राजीव नगर थाना नेहरू कालोनी देहरादून और मौहम्मद रजा उर्फ भूरा पुत्र मोबीन निवासी जैन प्लॉट वाणी विहार भगत सिंह कॉलोनी अधोईवाला थाना रायपुर देहरादून के विरूद्व की गई है। आपराधिक मामलों में संलिप्त इन दोनों को गुण्डा घोषित करते हुए 06 माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए गए है। साथ ही इन दोनों को जनपद से बाहर रहने पर अपने निवास स्थान का पूरा पता जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय एवं थानाध्यक्ष को उपलब्ध कराना भी आवश्यक किया गया है। धारा 3,4,5 या 6 के अधीन पारित आदेशों का उल्लंघन करने पर कठोर कारावास जो तीन वर्ष तक हो सकता है परंतु 06 माह से कम नही होगा, के दण्ड और जुर्माना दोनों का भी भागी होगा। आदेश की प्रति विपक्षी को तामील कर 24 घंटे के अंदर जनपद छोड़ने और इसकी अनुपालन आख्या न्यायालय को उपलब्ध कराने के भी आदेश जारी किए गए है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून में दाखिल वाद सरकार बनाम मौहम्मद रजा उर्फ भूरा मामले में थानाध्यक्ष रायपुर द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट में मौहम्मद रजा उर्फ भूरा को शातिर अपराधी बताया है। जो पूर्व में थाना डालनवाला क्षेत्र में स्थित राजकीय कोरोनेशन जिला चिकित्सालय परिसर में चिकित्सालय स्टॉफ पर हमला करने, लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौच व सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने की घटनाओं में संलिप्त रह चुका है। विगत वर्ष 2023 में थाना क्षेत्रान्तर्गत अपराधिक घटना को अंजाम दे चुका है। वर्तमान समय में जमानत पर है और वर्तमान समय में भी अपराधिक कृत्यों में सक्रिय है। विपक्षी के विरूद्व थाना डालनवाला में पूर्व में दो अभियोग पंजीकृत है। थानाध्यक्ष थाना रायपुर  और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट और विपक्षी को आपत्ति प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विवेचना एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्थाओं के आधार पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने मौहम्मद रजा उर्फ भूरा पुत्र मोबीन निवासी जैन प्लॉट वाणी विहार भगत सिंह कॉलोनी अधोईवाला थाना रायपुर देहरादून को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जनहित में गुण्डा घोषित करते हुए 06 माह की अवधि के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए है।

वहीं सरकार बनाम सुनील यादव उर्फ सन्नी उर्फ चक्की मामले में थानाध्यक्ष नेहरू कॉलोनी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट में सुनील यादव उर्फ सन्नी उर्फ चक्की को शातिर अपराधी बताया है। जो थाना क्षेत्रान्तर्गत लूटपाट करने, अवैघ रूप से शस्त्र रखने का अभ्यस्त है। पूर्व में अपराधों में संलिप्त है और वर्तमान में जमानत पर है। जिससे आम जनता में भय का माहौल है। विपक्षी को नोटिस की तामीली किस्म दोयम अमल में लायी गई है। विपक्षी नियम तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है। और नही विपक्षी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विवेचना एवं पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों एवं विधि व्यवस्थाओं के आधार पर न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने सुनील यादव उर्फ सन्नी पुत्र दिलीप यादव निवासी मंगल बस्ती राजीव नगर थाना नेहरू कालोनी देहरादून को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जनहित में गुण्डा घोषित करते हुए 06 माह की अवधि के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए है।

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Santosh Singh is owner and cheif editor of Samachar Live, an independent Hindi news and information website. He is involved in researching, preparing, editing and publishing news content across various categories. Contact him at samacharlive.in@gmail.com chaeck more https://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
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