मेरठ की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बुधवार को सनसनीखेज “ब्लू ड्रम” मर्डर केस में मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को ठहराया जिससे 13 महीने और 126 सुनवाई के बाद ट्रायल खत्म हो गया। सरकारी वकील कृष्ण कुमार चौबे ने कहा कि कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का ज़िक्र किया जिसमें गंभीर क्राइम के मामलों में सख्त सज़ा पर ज़ोर दिया गया है।
चौबे ने रिपोर्टर्स को बताया “कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी ठहराया है और सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का ज़िक्र करते हुए कहा है कि ऐसे जघन्य और गंभीर क्राइम करने वालों को सही सज़ा मिलनी चाहिए ताकि समाज में यह मैसेज जाए कि कानून का राज है।” साहिल और मुस्कान लोकल जेल से ही वर्चुअली सुनवाई में शामिल हुए, जहां वे बंद हैं।


