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दिल्ली पुलिस को SC का झटका, दंगों से जुड़े UAPA मामले की होगी इस दिन सुनवाई


Delhi 2020 Riots Case: दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 27 अक्टूबर को आदेश जारी करते हुए उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर जवाब दर्ज करने के लिए 2 हफ्ते का समय देने से इनकार कर दिया है। बता दें ये सभी लोग साल 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े UAPA मामले में आरोपी हैं।


दिल्ली पुलिस ने मांगा समय


कोर्ट में इस मामले को लेकर जैसे ही सुनवाई शुरू हुई दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एक्स्ट्रा सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से समय मांगा, लेकिन जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजनिया की बेंच ने कहा कि हमने पहले ही काफी समय दे दिया है। पिछली बार साफ कहा गया था कि 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी और इस मामले को समाप्त किया जाएगा। बेल मामलों में जवाब दर्ज करने का सवाल ही नहीं उठता है।


31 अक्टूबर को होगी सुनवाई


उमर खालिद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता 5 साल से जेल में बंद हैं। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रायल में काफी देरी हो चुकी है, इसलिए अब और देर नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 22 सितंबर, 2025 को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था। इसके बाद अदालत 31 अक्टूबर, 2025 को इस मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर, 2025 को उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर समेत 9 लोगों की जमानत खारिज कर दी थी।


क्यों हुआ था विरोध प्रदर्शन?


दरअसल ये हिंसा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। इसके बाद जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट के पास पहुंचे थे। वहीं, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 

Santosh Singhhttps://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
Santosh Singh is owner and cheif editor of Samachar Live, an independent Hindi news and information website. He is involved in researching, preparing, editing and publishing news content across various categories. Contact him at samacharlive.in@gmail.com chaeck more https://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
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