HomeUTTAR PRADESHअमरोहा: हाईकोर्ट ने खारिज की चिकन शॉप बंद करने की PIL

अमरोहा: हाईकोर्ट ने खारिज की चिकन शॉप बंद करने की PIL

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक PIL (जनहित याचिका) खारिज कर दी। यह याचिका अमरोहा ज़िले के अधिकारियों के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी जिसमें चिकन बेचने वालों से सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानें न खोलने को कहा गया था।

याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि जो दुकानें कांवड़ यात्रा के रास्ते में नहीं आती हैं, उन्हें खुला रखने की इजाज़त दी जाए। याचिकाकर्ता के अनुसार, नॉन-वेज खाना बेचने वाले दुकानदारों को कांवड़ यात्रा के दौरान 30 जुलाई से 24 अगस्त के बीच अपनी दुकानें बंद रखने के लिए मजबूर या परेशान किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता का दावा था कि इस संबंध में दुकानदारों को एक खाली नोटिस दिया गया है, जिस पर कथित तौर पर अमरोहा नगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर के हस्ताक्षर हैं।

नासिर फारूक द्वारा दायर PIL को खारिज करते हुए, चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीज़न बेंच ने कहा, “याचिका में कहीं भी उन दुकानदारों के नाम नहीं बताए गए हैं जिन्हें कथित तौर पर नोटिस दिए गए हैं। और अगर किसी दुकानदार को नोटिस दिया गया है और उस पर कार्रवाई की गई है, तो दुकानदार खुद उस नोटिस या कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठा सकते हैं।”

कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ता, जो एक वकील हैं, दुकानदारों का पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो साफ़ तौर पर गलत इरादे (mala fide) से किया गया है, क्योंकि वही याचिकाकर्ता ‘कांवड़ यात्रा’ के रास्ते पर शराब की दुकानें बंद करने की मांग भी कर चुके हैं। साफ़ है कि उनका मकसद PIL के अधिकार क्षेत्र का गलत इस्तेमाल करना था, जिसके कारण वे ही बेहतर जानते हैं।”

कोर्ट ने कहा, “बिना किसी ठोस वजह या सबूत के इस तरह की याचिकाएं दायर करना और फिर उनके दायर होने की खबर छपवाना असल में ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (प्रचार पाने के लिए दायर याचिका) है, न कि ‘पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ (जनहित याचिका)। याचिकाकर्ता का ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”

याचिका में आरोप लगाया गया था कि अमरोहा शहर में, जो चिकन की दुकानें कांवड़ यात्रा के रास्ते में नहीं आती हैं, उन्हें भी पुलिस ने बंद करवा दिया है, जिससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है।

Santosh Singhhttps://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
Santosh Singh is owner and cheif editor of Samachar Live, an independent Hindi news and information website. He is involved in researching, preparing, editing and publishing news content across various categories. Contact him at samacharlive.in@gmail.com chaeck more https://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
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