HomeUTTAR PRADESHहरियाणा सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेंगे...

हरियाणा सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेंगे 3 लाख रुपये


haryana government: नए साल की शुरुआत हरियाणा के किसानों के लिए राहत और उम्मीद लेकर आई है. खेती में बढ़ती लागत और आधुनिक मशीनों की महंगी कीमतों के बीच सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है। खासतौर पर अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। हरियाणा सरकार ने ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2026 के तहत पात्र किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।इस योजना का मकसद है कि छोटे और सीमित संसाधनों वाले किसान भी आधुनिक खेती की ओर बढ़ सकें और अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकें। आज भी कई किसान सिर्फ इसलिए ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है. अब सरकार की मदद से यह सपना पूरा हो सकता है।


 


किसानों को खेती में आत्मनिर्भर बनाना 


 


इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के किसानों को खेती में आत्मनिर्भर बनाना है। ट्रैक्टर की मदद से किसान खेती के काम जल्दी और आसानी से कर सकते हैं. समय और मेहनत दोनों की बचत कर सकते हैं.फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं। ट्रॉली के जरिए मंडी तक फसल पहुंचाकर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं।  सरकार इस योजना के तहत 45 हॉर्सपावर या उससे अधिक क्षमता वाले नए ट्रैक्टर पर अधिकतम 3,00,000 रुपये तक की सब्सिडी देती है। 


 


आवेदन 27 दिसंबर 2025 शुरू  


 


इस योजना में आवेदन 27 दिसंबर 2025 शुरू हो गया है और आवेदन की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2026 है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अंतिम तारीख के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए किसानों को समय रहते आवेदन करना जरूरी है। 


 


ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन ऐसे करें?


 


1.  ट्रैक्टर सब्सिडी आवेदन के लिए सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें.


 


2. इसके बाद हरियाणा कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर जाएं.


 


3. अब ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का ऑप्शन चुनें


 


4. आवेदन फॉर्म में सही जानकारी भरें.


 


5, सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें.


 


6. मोबाइल नंबर और आधार से OTP सत्यापन करें और फॉर्म सबमिट करें.


 


कौन ले सकता है योजना का लाभ?


 


इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जो हरियाणा राज्य का निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखता हो, किसान के नाम पर कृषि भूमि हो और पिछले 5 वर्षों में किसी ट्रैक्टर सब्सिडी योजना का लाभ न लिया हो। 

Santosh Singhhttps://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
Santosh Singh is owner and cheif editor of Samachar Live, an independent Hindi news and information website. He is involved in researching, preparing, editing and publishing news content across various categories. Contact him at samacharlive.in@gmail.com chaeck more https://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
- Advertisment -spot_img

Must Read