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सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश, आवारा कुत्तों को हटाने के लिए 8 हफ्ते का दिया समय


Supreme Court Order: सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों के मामले को लेकर सख्ती बरत रहा है। कोर्ट ने एमसीडी को 8 हफ्तों की डेडलाइन देते हुए कहा है कि रेलवे स्टेशन और अस्पतालों समेत सार्वजनिक जगहों  से आवारा कुत्ते को हटाए जाएं।  कोर्ट ने उन्हें डॉग शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि उन्हें उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जहां से उन्हें उठाया गया था। अदालत ने कहा कि वह दोबारा प्रवेश न कर सकें इस बात का ध्यान रखने के लिए जल्द से जल्द अधिकतम 8 हफ्ते के भीतर, पर्याप्त बाड़ लगाया जाए। साथ ही इसके लिए कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं।


हलफनामे दायर करने के मिले आदेश


कोर्ट ने ये भी कहा है कि अमाईकस प्रस्तुत रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया जाए और यह SC के आदेश का हिस्सा होगी।  प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अदालत के निर्देशों और अमाइकस की रिपोर्ट का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक हलफनामे दायर करेंगे। 


निर्देशों का हो सख्ती से पालन


अदालत ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी उन निर्देशों की भी पुष्टि की जाए, जिनमें कहा गया है कि PWD नगरपालिका प्राधिकरण, सड़क और परिवहन प्राधिकरण राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से मवेशियों को हटाकर तुरंत उन्हें आश्रय स्थलों में पुनर्वासित किया जाए। प्रत्येक अथॉरिटी, राजमार्गों और अन्य एक्सप्रेसवे पर आवारा मवेशियों की सूचना देने के लिए हाईवे अथॉरिटी  गश्ती दल का गठन किया जाए। सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं की उपस्थिति की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन नंबर होंगे। सभी राज्यों के मुख्य सचिव इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।


आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश


1. शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, खेल परिसरों, रेलवे स्टेशन आदि  से आवारा कुत्तों को हटाने के सख्त आदेश


2. इन आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर होम भेजा जाए और उन्हें उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें लाया गया था। 


3. 8 हफ्ते के भीतर सभी निर्देशों को पलान किया जाए।  

Santosh Singhhttps://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
Santosh Singh is owner and cheif editor of Samachar Live, an independent Hindi news and information website. He is involved in researching, preparing, editing and publishing news content across various categories. Contact him at samacharlive.in@gmail.com chaeck more https://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
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