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एक बार फिर सांसों पर संकट गहराया…दिल्ली-NCR में AQI 400 पार, GRAP-IV लागू; जानें क्या बंद-क्या खुला


Delhi Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। शनिवार शाम को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400से बढ़कर 428तक पहुंच गया, जिसे ‘गंभीर’ श्रेणी में रखा जाता है। इस तेज बिगड़ते हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-IV की सख्त पाबंदियां पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी हैं। यह फैसला प्रदूषण को और बढ़ने से रोकने के लिए लिया गया है, भले ही AQI अभी 450से ऊपर नहीं पहुंचा हो। 


प्रदूषण में तेज उछाल के कारण


बता दें, दिल्ली में दोपहर 4बजे AQI 400के स्तर पर था, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। लेकिन शाम 8बजे तक यह 428तक पहुंच गया। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तेज बढ़ोतरी का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ, शांत हवाएं, स्थिर वातावरण और प्रतिकूल मौसमी स्थितियां हैं। इनसे प्रदूषक तत्व हवा में फंसकर फैल नहीं पा रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और IITM के पूर्वानुमानों से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। ठंडी हवाओं और कम दृश्यता ने भी समस्या को बढ़ाया है, जिससे दिल्ली-NCR में धुंध जैसी स्थिति बन गई है।


मालूम हो कि GRAP-IV को आमतौर पर तब लागू किया जाता है जब AQI 450से ऊपर (‘गंभीर प्लस’ श्रेणी) पहुंचता है, लेकिन CAQM की उप-समिति ने इसे रोकथाम के तौर पर पहले ही सक्रिय कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को GRAP-III लागू किया गया था।


GRAP-IV के तहत पाबंदियां


GRAP-IV के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए जाते हैं, जो स्टेज I, II और III की पाबंदियों के अलावा लागू होते हैं।


1. ट्रक और वाहन प्रतिबंध:दिल्ली में BS-IV ट्रकों का प्रवेश पूरी तरह बंद, सिवाय उन ट्रकों के जो आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं का परिवहन कर रहे हों। LNG, CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI डीजल ट्रक अनुमत हैं। दिल्ली से बाहर पंजीकृत BS-III या उससे नीचे के डीजल कमर्शियल वाहनों (LGVs, MGVs, HGVs) का प्रवेश पहले से ही 1नवंबर 2025से प्रतिबंधित है, भले ही वे आवश्यक सामान ले जा रहे हों।


2. निर्माण सामग्री परिवहन:रेत, बजरी, पत्थर, ईंट, सीमेंट, रेडी-मिक्स कंक्रीट या मलबा ले जाने वाले वाहनों का दिल्ली में प्रवेश वर्जित। उल्लंघन पर जुर्माना या वाहन जब्ती हो सकती है।


3. ईंधन वितरण:दिल्ली के ईंधन स्टेशनों पर केवल उन वाहनों को ईंधन दिया जाएगा जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) हो। इसे भौतिक प्रमाणपत्र, ANPR सिस्टम या VAHAN जैसे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस से सत्यापित किया जाएगा।


4. अन्य प्रतिबंध:दिल्ली से बाहर पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों का दिल्ली में संचालन बंद। सभी एजेंसियों को स्टेज I से IV तक के सभी उपायों को लागू करने, निगरानी और समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। नागरिकों से GRAP-IV के नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है।

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Santosh Singh is owner and cheif editor of Samachar Live, an independent Hindi news and information website. He is involved in researching, preparing, editing and publishing news content across various categories. Contact him at samacharlive.in@gmail.com chaeck more https://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
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