HomeUTTARAKHANDओवरलोडिंग से हादसा नहीं हुआ तो एक व्यक्ति अधिक बैठने पर नहीं...

ओवरलोडिंग से हादसा नहीं हुआ तो एक व्यक्ति अधिक बैठने पर नहीं खारिज होगा बीमा दावा, आयोग की टिप्पणी

किसी इंश्योरेंस क्लेम को सिर्फ़ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि गाड़ी में उसकी तय क्षमता से ज़्यादा कोई और था, खासकर तब जब ओवरलोडिंग हादसे की वजह न हो। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ओवरलोडिंग के आधार पर क्लेम को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। आयोग की चेयरपर्सन कुमकुम रानी और सदस्य बीएस मनराल की बेंच ने कंपनी को 7% सालाना ब्याज के साथ ₹649,500 और मुकदमे के खर्च के ₹10,000 देने का आदेश दिया।

मामले में चकराता निवासी जयपाल सिंह चौहान की महिंद्रा गाड़ी शामिल है। 2 मार्च, 2020 को कालसी इलाके के कचटा गांव, गंगरो में हुए एक हादसे में गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गई थी। गाड़ी का इंश्योरेंस ₹7.50 लाख से ज़्यादा की घोषित कीमत पर हुआ था। कंपनी ने क्लेम को खारिज करते हुए कहा कि एक्सीडेंट की रिपोर्ट तीन दिन देर से दी गई, ड्राइवर के बारे में जानकारी छिपाई गई और गाड़ी में तय कैपेसिटी से ज़्यादा लोग थे।

कमिशन ने रिपोर्टिंग में देरी से जुड़े ओम प्रकाश बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और गुरशिंदर सिंह बनाम श्रीराम जनरल इंश्योरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि असली इंश्योरेंस क्लेम को सिर्फ़ टेक्निकल ग्राउंड पर खारिज नहीं किया जा सकता। बेंच ने कहा कि कंपनी के अपॉइंटेड सर्वेयर, आधार शर्मा ने एक्सीडेंट को पॉसिबल और गाड़ी को हुए नुकसान को असली माना था। इसलिए, सिर्फ़ तीन दिन की देरी क्लेम को खारिज करने का बेसिस नहीं हो सकती।

कमिशन ने ड्राइवर से जुड़ी कंपनी की आपत्ति पर भी राहत नहीं दी। सर्वे रिपोर्ट में पुलिस डायरी के आधार पर संदीप चौहान को ड्राइवर बताया गया था। कमिशन ने एक्सीडेंट से जुड़े दो मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस में कंपनी के सेटलमेंट का भी ज़िक्र किया। इसलिए, ड्राइवर के लाइसेंस से जुड़ी आपत्ति को इर्रेलेवेंट माना गया। साथ ही, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के 23 जनवरी, 2026 के उस ऑर्डर को भी रद्द कर दिया, जिसमें क्लेम को खारिज किया गया था।

कमिशन ने बताया कि गाड़ी की कैपेसिटी 5 थी, लेकिन कंपनी के मुताबिक, उसमें छह पैसेंजर थे। बेंच ने साफ कहा कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा पैसेंजर का होना ओवरलोडिंग नहीं हो सकता, खासकर इसलिए क्योंकि कंपनी के सर्वेयर ने एक्सीडेंट में ओवरलोडिंग को कोई फैक्टर नहीं माना था। कमीशन ने कहा कि एक्सीडेंट की वजह से सीधा कनेक्शन बनाए बिना इस आधार पर क्लेम को खारिज करना सही नहीं है।

Santosh Singhhttps://www.samacharlive.in
Santosh Singh is an author and news content contributor at Samachar Live, an independent Hindi news and information website. He is involved in researching, preparing, editing and publishing news content across various categories. Contact Samachar Live team at samacharlive.in@gmail.com
- Advertisment -spot_img

Must Read