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महाराष्ट्र में Ola, Uber, Rapido के लिए नए नियम: मराठी भाषा, 12 घंटे की ड्राइविंग लिमिट और 80% किराया

महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, Ola, Uber और Rapido जैसी ऐप-आधारित पैसेंजर सर्विस देने वाली गाड़ियों के लिए नए नियम लागू कर रहा है। ये नियम 1 सितंबर से लागू होंगे और इनमें एग्रीगेटर लाइसेंस, ड्राइवर की योग्यता, काम के घंटे, किराया बंटवारा और गाड़ी की निगरानी जैसे नियम शामिल होंगे।

यह नया सिस्टम मोबाइल ऐप के ज़रिए पैसेंजर सर्विस देने वाली कंपनियों पर लागू होगा और इसमें एग्रीगेटर और ड्राइवर दोनों के लिए ज़रूरी शर्तें तय की गई हैं। इसमें गाड़ियों की GPS-आधारित ट्रैकिंग और ट्रांसपोर्ट अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था भी है।

एग्रीगेटर लाइसेंस ज़रूरी

नए नियमों के तहत, ऐप-आधारित पैसेंजर सर्विस एग्रीगेटर के तौर पर काम करने वाली कंपनियों को राज्य के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना होगा।

इन नियमों में इन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए सर्विस देने वाले ड्राइवरों के लिए भी कुछ खास शर्तें तय की गई हैं। ड्राइवरों के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और बैज होना चाहिए, साथ ही उन्हें मराठी भाषा की व्यावहारिक जानकारी भी होनी चाहिए।

बैज के लिए अप्लाई करने वालों को मुंबई या उस शहर का 15 साल का रेजिडेंस सर्टिफिकेट जमा करना होगा जहाँ वे पैसेंजर सर्विस देना चाहते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी ज़रूरी होगी।

नियमों में उन ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है जो नकली कागज़ात का इस्तेमाल करके लाइसेंस हासिल करते हैं। ऐसे लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे और संबंधित ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

12 घंटे की लिमिट और 80% किराया हिस्सा

नियमों में ड्राइवरों के लगातार गाड़ी चलाने के समय की भी एक लिमिट तय की गई है।

ये प्रावधान राज्य में ऐप-आधारित पैसेंजर सर्विस एग्रीगेटर के साथ काम करने वाले ड्राइवरों के लिए लागू की जा रही शर्तों का हिस्सा हैं।

GPS ट्रैकिंग और ऑनलाइन निगरानी

नए सिस्टम के तहत, ऐप-आधारित पैसेंजर सर्विस के तहत चलने वाली गाड़ियों को GPS के ज़रिए ट्रैक किया जाएगा।

डिपार्टमेंट ड्राइवरों का वेरिफिकेशन और गाड़ियों की ऑनलाइन निगरानी भी करेगा। इससे डिपार्टमेंट को ऐप-आधारित प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए चलने वाली गाड़ियों को ट्रैक करने और ड्राइवरों को वेरिफाई करने का एक तरीका मिलेगा।

एग्रीगेटर कंपनियों को अपने ऐप और वेबसाइट मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध कराने होंगे।

नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे

Ola, Uber, Rapido और अन्य ऐप-आधारित पैसेंजर सर्विस प्रोवाइडर्स पर लागू होने वाले ये नियम महाराष्ट्र में 1 सितंबर से लागू होंगे। यह फ़्रेमवर्क एग्रीगेटर लाइसेंस, ड्राइवर के दस्तावेज़, भाषा की जानकारी, काम के घंटे, किराया-बंटवारा और डिजिटल निगरानी से जुड़ी ज़रूरतों को महाराष्ट्र परिवहन विभाग द्वारा लागू नियमों के एक ही सेट के तहत लाता है।

Santosh Singhhttps://www.samacharlive.in
Santosh Singh is an author and news content contributor at Samachar Live, an independent Hindi news and information website. He is involved in researching, preparing, editing and publishing news content across various categories. Contact Samachar Live team at samacharlive.in@gmail.com
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