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आजम खान की यूनिवर्सिटी पर नहीं चलेगा बुलडोजर, 38 इमारतों को तोड़ने का आदेश जारी

उत्तर प्रदेश समाचार: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है. मुरादाबाद कमिश्नर ने रामपुर डीएम के फैसले पर रोक लगा दी है. आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतें अवैध पाई गईं थीं. जांच के बाद रामपुर के डीएम ने अवैध इमारतों को गिराने का आदेश जारी किया था.

जिसके बाद बड़ी संख्या में छात्र जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे. इस बीच, मुरादाबाद कमिश्नर ने आदेश जारी कर रामपुर डीएम के फैसले पर रोक लगा दी है. वहीं आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के लिए राहत भरी खबर है. यूनिवर्सिटी की अपील के बाद बुलडोजर कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है.

मुलायम सिंह के दौर में हुई स्थापना

दरअसल, जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है. मुलायम सिंह सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने 2006 में इसका निर्माण कराया था. जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना 18 सितंबर 2006 को हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना के साथ ही समाजवादी पार्टी ने यूपी छोड़ दिया. इसका उद्घाटन भी तब किया गया था जब आजम खान मंत्री नहीं थे, लेकिन 6 साल बाद जब 2012 में समाजवादी पार्टी यूपी में सत्ता में आई, तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और आजम खान शीर्ष मंत्री बने, इसका उद्घाटन 18 सितंबर 2012 को किया गया।

38 भवन बनाने की अनुमति नहीं

हालाँकि, विश्वविद्यालय के निर्माण के समय रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया था और यह जिला पंचायत का क्षेत्राधिकार था। 2 भवनों के निर्माण के लिए जिला पंचायत से मंजूरी ली गई, लेकिन इसके बाद 38 भवनों के निर्माण के लिए मंजूरी नहीं ली गई।

यह भी पढ़ें: UP News: शामली को लेकर सीएम योगी का बड़ा दावा, कहा- 'अब इसकी पहचान बदल गई है'

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