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सुप्रीम कोर्ट में EC ने दर्ज किया हलफनामा, कहा- SC नहीं दे सकता SIR कराने का निर्देश


Election Commission: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दर्ज किया।  आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से देशभर में संसदीय, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनावों से पहले समयबद्ध तरीके से SIR कराने के निर्देश वाली याचिका खारिज करने की अपील की है।


हलफनामे में कही गई ये बात


इस हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि देशभर में चरणबद्ध तरीके से SIR कराने का फैसला करना निर्वाचन आयोग का संविधान में विशेषाधिकार है। लिहाजा अदालतें इस तरीके से SIR का निर्देश नहीं दे सकती हैं। अगर कोर्ट ऐसा निर्देश देती है तो ये निर्वाचन आयोग के संवैधानिक क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण के समान होगा। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका को खारिज करने की अपील की है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा था कि यह बिहार वोटर लिस्ट से जुड़ा मामला है।


क्यों दर्ज की गई याचिका?


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण का निर्देश देने की मांग की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल भारतीय नागरिक ही राजनीति और देश की नीति तय करें न कि अवैध विदेशी घुसपैठिए इसका हिस्सा बने।

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Santosh Singh is owner and cheif editor of Samachar Live, an independent Hindi news and information website. He is involved in researching, preparing, editing and publishing news content across various categories. Contact him at samacharlive.in@gmail.com chaeck more https://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
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