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गाड़ी चलाने वाले सावधान! दिल्ली में आज से इन गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह से बैन, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना


Delhi Vehicle Ban 2025:देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण के संकट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक अहम फैसला लिया है। जिसके तहत आज से लागू हो रहे नए नियमों के तहत दिल्ली के बाहर पंजीकृत उन सभी कमर्शियल मालवाहक वाहनों (जैसे लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल्स) का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये वही वाहन हैं, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों का पालन नहीं करते। यह कदम दिल्ली की हवा को साफ करने और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।


प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर सख्त नियम


दिल्ली-NCR क्षेत्र में हर साल अक्टूबर-नवंबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। फसल अवशेष जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण हवा में PM2.5और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाती है। CAQM की 17अक्टूबर 2025की बैठक में इस समस्या पर चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 2के तहत लागू यह प्रतिबंध वाहनों से होने वाले प्रदूषण को 20-30%तक कम करने में मददगार साबित हो सकता है।


नए नियमों के अनुसार, दिल्ली की सीमाओं पर केवल BS-VI डीजल, CNG, LNG या इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। दिल्ली में पंजीकृत वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाले पुराने डीजल ट्रक, टेम्पो और अन्य मालवाहक वाहनों पर सख्ती बरती जाएगी। BS-IV मानक वाले वाहनों को एक संक्रमणकालीन छूट दी गई है, जो 31अक्टूबर 2026तक वैध रहेगी। इसके बाद सभी गैर-अनुपालन वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी।


नियम तोड़ने पर तगड़ा जुर्माना


बता दें, अगर कोई प्रतिबंधित वाहन दिल्ली में प्रवेश करता पाया जाता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी चालान काटा जाएगा। 


  1. पहली बार उल्लंघन करने पर 10,000से 20,000रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

  2. दूसरी बार उल्लंघन करने पर 50,000रुपये तक का चालान, साथ ही वाहन जब्ती की कार्रवाई होगी।

  3. बार-बार उल्लंघन करने पर 1लाख रुपये तक का जुर्माना और वाहन की पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होगी।


ट्रांसपोर्टरों और लॉजिस्टिक कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे अपने बेड़े को BS-VI या वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों में अपग्रेड करें। तो वहीं, दिल्ली परिवहन विभाग ने ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों और RFID तकनीक से निगरानी करेगी।

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Santosh Singh is owner and cheif editor of Samachar Live, an independent Hindi news and information website. He is involved in researching, preparing, editing and publishing news content across various categories. Contact him at samacharlive.in@gmail.com chaeck more https://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
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