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और कितना सुखाओगे, सुखना झील को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेहद तीखी टिप्पणी

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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में आज अरावली मामले पर सुनवाई की गई। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ की सुखना झील के सूखने पर गंभीर चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए प्रशासन से पूछा है कि और कितना सुखना झील को सुखाओगे? कोर्ट ने सुखना के सूखने को अवैध निम्राण से जोड़ा है। SC ने चंडीगढ़ की ऐतिहासिक सुखना झील की दुर्दशा पर हरियाणा सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। CJI सूर्य कांत की बेंच ने बिल्डर माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से झील को हुए नुकसान पर चिंता जताई। कोर्ट ने पर्यावरण से जुड़े टीएन गोदाबर्मन मामले में यह टिप्पणी करते हुए SC ने पिछली गलतियों को न दोहराने को कहा है। 


 


सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?


 


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुखना झील को और कितना सुखाओगे? CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने हरियाणा सरकार को चेतावनी है। कोर्ट ने पिछली गलतियों को न दोहराने की चेतावनी देते हुए कहा अधिकारियों और बिल्डर माफिया की मिलीभगत से सुखना झील पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। SC ने कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डर माफिया एक्टिव हैं आप सुखना झील को कितना सूखा देंगे, आपने झील को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पर्यावरण से जुड़े टी एन गोदाबर्मन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी की है। 


 


कोर्ट ने क्यों की तल्ख टिप्पणी


 


सुखना लेक चंडीगढ़ में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में मौजूद है। इसके साथ ही यह एक मशहूर झील है, जिसे हर कोई जानता है। एक तरह से यह चंडीगढ़ की पहचान है.पिछले कुछ समय से उसकी हालत ठीक नहीं है। इसके आस-पास के इलाके पर कब्जा हो गया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट की यह टिप्पणी न सिर्फ सरकार के लिए है बल्कि स्थानीय प्रशासन के लिए भी है।

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