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कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मस्जिद कमेटी को ‘सुप्रीम’ झटका, HC के फैसले में दखल देने से इनकार

नई दिल्ली: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद (Krishna Janmabhoomi Dispute) में सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमेटी को झटका लगा है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। मथुरा में कथित तौर पर श्रीकृष्ण जन्म स्थान पर बनी शाही ईदगाह मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मामलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला किया था।

आदेश में हाईकोर्ट ने आधार बताया था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं। इन सब में एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है।

लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता है।

जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली समिति का आवेदन पहले से ही हाई के पास पेंडिंग है। अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता रिकॉल आवेदन पर आदेश के बाद एसएलपी को फिर से उठा सकते हैं।

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Santosh Singhhttps://www.samacharlive.in
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