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यूपी के जज ने 4 महीने में 22 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई

पिछले चार महीनों में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने 10 मामलों में फैसले सुनाए हैं, जिसके नतीजे में 22 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई है।

सरकारी वकील कुलदीप कुमार ने सोमवार को PTI को बताया कि वकील समीर सफी मर्डर केस में 6 अप्रैल को तीन लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी।

चार लोगों को 28 अप्रैल को, एक को 20 मई को और दो को 20 जून को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। जुलाई में, एक को 2 जुलाई को, दो को 6 जुलाई को और चार को 17 जुलाई को मौत की सज़ा मिली थी। अगस्त में, एक व्यक्ति को 12 अगस्त को और चार और को 13 अगस्त को मौत की सज़ा सुनाई गई थी।

कुमार ने बताया कि इन 10 मामलों में दोषी ठहराए गए सभी 22 लोगों को पिछले चार महीनों में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इन अपराधों में एक वकील की हत्या, एक होमगार्ड की हत्या, हाईवे रॉबरी और दूसरे मर्डर केस शामिल थे।

12 अगस्त को, कोर्ट ने लगभग 27 साल पहले फिरौती के लिए एक व्यापारी को किडनैप करके उसकी हत्या करने के जुर्म में एक आदमी को मौत की सज़ा सुनाई थी। दोषी शाहनवाज़ पर 1999 में सलीम की किडनैपिंग और मर्डर का दोषी पाए जाने के बाद 1.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

13 अगस्त को, मुज़फ़्फ़रनगर की फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट ने 12 साल पुराने मर्डर केस में चार लोगों को मौत की सज़ा सुनाई।

जज दिवाकर ने पवन कुमार की हत्या का दोषी पाए जाने के बाद दोषियों रामवीर, राजीव, राहुल और हरेंद्र कुमार पर 1.7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते पवन के घर में घुसकर फायरिंग की थी, यह घटना 14 जुलाई, 2014 को शामली ज़िले के भभीसा गांव में हुई थी।

फायरिंग में पवन की मौत हो गई थी, जबकि उसके भाई अशोक कुमार को गोली लगी थी। अशोक ने इस घटना के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी।

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