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मृत्यु के उपरान्त आश्रितों की फजीहत करा रहे बैंक, आर्थिक तंगी से जूझ रही विधवा प्रिया ने अश्रुवों सहित विगत सप्ताह डीएम से लगाई थी गुहार

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 डीएम  सविन बंसल  जनमानस के साथ धोखाधड़ी करने वाले बैंकों एवं फाइनेंस कंपनियों पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। जिला अधिकारी को आए दिन निजी बैंकों बैंक द्वारा जनमानस के साथ धोखाधड़ी के प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। जिस पर जिला प्रशासन निरंतर कार्रवाई कर रहा है।

जिला प्रशासन इन दिनों जनहित से जुड़े विषयों पर सख्त रूख अपनाए हुए हैं, जहां जनहित में निरंतर कड़े निर्णय लिए जा रहें हैं वही आदेशों की अहवेलना पर सख्त कार्यवाही भी की जा रही है। ऐसा ही एक अन्य प्रकरण बैंक ऋण से सम्बन्धित व्यथित प्रिया का है जहां आदेशों की ना फरमानी पर एक और बैंक डीएम के कोप भाजन बना  है। जिस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने बैंक शाखा को सील करते हुए ताला झड़ते हुए बैंक की संपत्ति कुर्क कर दी है ।  विगत 11 जुलाई 2025 को जिलाधिकारी के समक्ष आर्थिक तंगी से जूझ रही 4 छोटे बच्चां की मॉ विधवा प्रिया ने गुहार लगाई थी कि पति की मृत्यु के उपरान्त बैंक एक वर्ष से बीमित ऋण का न तो क्लेम दे रहा है तथा सम्पति के कागज भी जब्त किए गए हैं। उन्होंने डीएम से गुहार लगाते हुए का कि उनके पति स्व0 विकास कुमार द्वारा 6.50 लाख का बैंक से ऋण लिया था तथा बैंक के अनुरोध पर ऋण का भी बीमा भी करवाया था। बीमा कम्पनी द्वारा ऋण का बीमा करते समय सभी मानकों /जांच जिसमें शारीरिक तथा अन्य समस्त जांच की औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए ऋण का बीमा किया गया तथा प्रीमियम शुल्क काटते हुए  ऋण भुगतान उनके पति को किया गया।

पति की आकस्मिक मृत्यु उपरांत चार नन्ही बालिकाओं की विधवा मॉ प्रिया ऋण बीमा धोखाधड़ी में सीएसएल बैंक, को प्रशासन द्वारा सील कर ठप्प कर दिया है जल्द ही नीलामी की कार्यवाही की जाएगी। पति प्रिया के पति विकास की मृत्यु उपरांत ऋण बीमा होते हुए भी बैंक  एजेंटस द्वारा उनका घर के कागज जब्त कर लिए थे। व्यथित विधवा प्रिया को बीमा धनराशि नो ड्यूज न देने पर  प्रशासन ने राजपुर रोड स्थित बैंक शाखा पर ताला जडते हुए संपत्ति कुर्क कर दी है।

विधवा महिला फरियादी प्रिया पति विकास कुमार की मृत्यु उपरांत एक वर्ष से  न्याय को भटक रही थी। दंपति द्वारा  सी.एस.एल. फाईनेंस लि0 से 6.50 लाख का ऋण लिया था तथा ऋण का बीमा भी कराया था।  उनके पति की मृत्यु 12 जुलाई 2024 को आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तभी से बैंक ने प्रिया को परेशान कर रहे थे, बार-बार बैंक के चक्कर कटा रहे थे तथा उनके घर के कागज भी जब्त कर लिए थे। सब जगह से परेशान होकर प्रिया डीएम से गुहार लगाई थी, जिस पर डीएम ने संबंधित बैंक के प्रबंधक की 7.15 लाख की आरसी काट दी। एक सप्ताह का समय दिए जाने के उपरांत भी बैंक द्वारा वसूली में सहयोग न करने तथा न ही महिला को नो ड्यूज नही दे रहे थे। जिस पर जिला प्रशासन द्वारा सीसीएल लिमिटेड की राजपुर रोड शाखा को सील करते संपत्ति कुर्क कर दी है जिसकी नीलाम किया जाएगा।  जिला प्रशासन निरंतर अपने कड़े फैसलों से जहां जनमानस को उनका अधिकार दिला रहा है वहीं जनमानस को अनावश्यक परेशान करने वालों पर भी नकेल कस रहा है, जिससे ऐसा कृत्य करने वालों में प्रशासन का खौफ भी बढा है। बावजूद इसके नये प्रकरण भी सामने आ रहे हैं। जिलाधिकारी सविन के सम्मुख एक ताजा प्रकरण बैंक से आया है जिसमें महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर बीमित बैंक ऋण के एवज में सुरक्षा देने के बजाय विधवा महिला को परेशान किया जा रहा था। जिस पर प्रशासन ने बैंक को सील कर दिया है।  जिला प्रशासन के नित नए कड़े व बड़े फैसलों की ऋृंखला जारी है। जिला प्रशासन अपने नए अवतार में है। अब असहाय निर्बल के शोषण की घटनाओं पर प्रशासन अपने प्रचंड रूप में नजर आ रहा है। जनमानस को गुमराह-परेशान करने वालों पर सख्त फैसलों से जहां नकेल कसी जा रही हैं, वहीं जनमानस में भी खुशी की लहर है।  04 बालिकाओं की विधवा मॉ प्रिया ने डीएम से लगाई गुहार, जिस पर प्रशासन ने आरसी काटते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है।

जारी वसूली मांग पत्र धनराशि मु०-6,50,000.00$ 65000.00 संग्रह व्यय अर्थात् कुल धनराशि मु0-7,15,000.00 रु० मात्र का वसूली प्रमाण पत्र वसूली हेतु प्राप्त होने के क्रम में बाकीदार के विरूद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करते हुए समन तामिल कराया गया। जिसमें बाकीदार द्वारा मु0-7,15,000.00 रू0 की धनराशि आर०टी०जी०एस० के माध्यम से तहसीलदार सदर देहरादून के पदेन खाते में  सशर्त हस्तांतरित किये गये थे।  जिसमें धनराशि का उपयोग वसूली प्रमाण पत्र की वसूली में उपयोग करने से बाधित कर दिया गया था। इस नाफरमानी पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए सी०एस०एल० फाईनेंस लिमिटेड कार्यालय पता 92/72 तृतीय तल वृन्दावन टॉवर न्यू कैन्ट रोड़ हाथीबडकला देहरादून की चल सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की गई।  किंतु कुर्क की गई चल सम्पत्ति का कुल मूल्य वसूली की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष पर्याप्त न होने के कारण बाकीदार फर्म सी०एस०एल० फाईनेंस लिमिटेड कार्यालय- पता 92/72 तृतीय तल वृन्दावन टॉवर न्यू कैन्ट रोड हाथीबडकला देहरादून के बैंक खाते को कुर्क किये जाने हेतु धारा 282 उ०प्र०ज०वि० एवं भू०ब्य० अधिनियम 1950 के तहत निहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये ज०वि. आकार-पत्र 71 चल सम्पत्ति कुर्की अधिपत्र जारी किया गया है।   प्रशासन ने वसूली के सम्पूर्ण धनराशि को वसूल करने हेतु बाकीदार के खाते को कुर्क किया  है।

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