पेंडिंग मामलों का बैकलॉग कम करने और केस करने वालों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत लगेगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर तहसील लेवल तक लगने वाली इस लोक अदालत में अलग-अलग तरह के पेंडिंग मामलों को आपसी सुलह और समझौते से सुलझाया जाएगा।
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सेक्रेटरी साक्षी गर्ग ने बताया कि क्रिमिनल केस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के सेक्शन 138 के तहत चेक बाउंस होने के मामले, मनी रिकवरी, मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन, लेबर डिस्प्यूट, बिजली और पानी टैक्स के मामले सुलझाए जाएंगे।
लोक अदालत में फैमिली और मैरिटल डिस्प्यूट, लैंड एक्विजिशन, सर्विस से जुड़े मामले और दूसरे सिविल मामले भी शामिल होंगे। सेक्रेटरी ने सभी कोर्ट, ऑफिस और डिपार्टमेंटल अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा मामलों को पहचानने का निर्देश दिया है।



