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मोहम्मद दीपक के खिलाफ हाईकोर्ट ने जारी किया गैग ऑर्डर, जानें क्या होता है इसका मतलब


Uttrakhand News:धार्मिक विवाद को लेकर चर्चा में आए मोहम्मद दीपक को उत्तराखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मोहम्मद दीपक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया है।


उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मोहम्मद दीपक के खिलाफ गैग ऑर्डर भी जारी किया है। एफआईआर तो आम लोगों को समझ में आता है लेकिन कई लोगों की ये जानने की जिज्ञासा होगी कि आखिर गैग ऑर्डर क्या होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं


क्यों जारी होता है गैग ऑर्डर


दरअसल, गैग ऑर्डर एक तरह का कानूनी प्रतिबंध है, जिसे कई आरोपियों के खिलाफ लगाया जाता है। इसका सीधा मतलब है कि जिस शख्स के केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही है, वह उस मामले को लेकर कोर्ट से बाहर सार्वजनिक तौर पर बयान नहीं दे सकता है। कोटद्वार के दीपक ने इस मामले को लेकर कई इंटरव्यू दिए हैं और यहां तक कि राहुल गांधी से भेंट की है। हालांकि, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ गैग ऑर्डर जारी कर दिया है।


क्या है मोहम्मद दीपक का मामला


बता दें कि कुछ हफ्ते पहले उत्तराखंड के कोटद्वार में दुकान को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान कोटद्वार में जिम चलाने वाले दीपक वहां पहुंच गए और दुकानदार के समर्थन में खड़े हो गए। जब दूसरे पक्ष के लोगों ने उनका नाम पूछा, तो उन्होंने खुद का नाम जानबूझकर मोहम्मद दीपक बताया। इसके बाद वो विवाद काफी बढ़ गया और कोटद्वार में कई दिनों कर तनाव रहा था। यहां तक राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने मुद्दे पर पोस्ट किए और दीपक की तारीफ की थी।

Santosh Singhhttps://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
Santosh Singh is owner and cheif editor of Samachar Live, an independent Hindi news and information website. He is involved in researching, preparing, editing and publishing news content across various categories. Contact him at samacharlive.in@gmail.com chaeck more https://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
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