जलालपुर,अंबेडकरनगर। प्लॉट खरीदने हेतु पैसों की मांग पूरी न होने पर ससुराली जनों द्वारा विवाहिता को घर से निकाल देने के मामले में पुलिस द्वारा एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला जलालपुर कोतवाली अंतर्गत डीह भियांव निवासी शारदा पुत्री रामफेर का है। पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में विवाहित ने बताया कि उसकी शादी 6 वर्ष पूर्व गोविंद कुमार पुत्र राम स्वारथ निवासी ग्राम नसोपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ से हुई थी। उसके विवाह में पिता द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार सोनी की चेन, अंगूठी, मोटरसाइकिल समेत अन्य गृहस्थी के सामानों के साथ-साथ पचास हजार रूपये नगद भी दिए गए थे। विवाह में दिए गए उपहार तथा सामानों से ससुरालीजन खुश नहीं थे और शादी के कुछ दिनों बाद ही प्लॉट खरीदने हेतु नवविवाहिता से चार लाख रूपये मांगने का दबाव डालने लगे और मांग न पूरी होने पर ससुरालीजनों द्वारा विवाहिता को शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। इस बीच विवाहिता के दो पुत्रियाँ भी पैदा हुई किंतु इससे भी ससुरालीजनों के रवैये में कोई सुधार नहीं आया। बीते 29 सितंबर को ससुराल जनों द्वारा विवाहिता के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हुए उसके कपड़े,जेवर, सामान आदि छीनकर बच्चों समेत उसे घर से निकाल कर अकबरपुर रोडवेज बस स्टैंड लाकर छोड़ दिया गया और बिना दहेज के रुपयों के वापस नहीं लौटने की हिदायत दी गई। घटना के एक दिन बाद विवाहिता की सास कंचन देवी द्वारा विवाहिता के मायके आकर बच्चों को अपने साथ गांव ले जाने के बहाने दिल्ली ले जाया गया जिससे विवश होकर विवाहिता द्वारा पुलिस की शरण लेते हुए कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।









