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Sunday, October 5, 2025
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कुरुक्षेत्र में अमित शाह ने आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, बोले- दिवाली से पहले हमारी माताओं और बहनों के लिए एक बड़ा तोहफा है

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Amit Shah in Kurukshetra: मोदी सरकार द्वारा त्वरित न्याय के लिए लाए गए तीन नए कानूनों के हरियाणा में पूर्णत लागू होने पर कुरुक्षेत्र में आयोजित प्रदर्शनी के लोकार्पण और विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दिवाली से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने GST में कई बदलाव करके 395 चीजों पर GST दरें कम करने का काम किया।


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिवाली से पहले यह हमारी माताओं और बहनों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत के हर परिवार और उपभोक्ता को दैनिक उपयोग के लिए केवल स्वदेशी वस्तुएं खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अगर 140 करोड़ भारतीय हर चीज हमारे देश में बनी हुई खरीदें, तो हमारा बाज़ार दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार बन जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढे़गी। उत्पादन बढ़ाना, देश में उत्पादन करना और हर भारतीय को भारत में बनी चीजों को खरीदना, यही दुनिया में शीर्ष स्थान पर पहुंचने का मंत्र है।


भारतीय न्याय सहिंता के युग का उदय किया है- शाह


शाह ने कहा कि युवाओं को नौकरी दिलाना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने विशाल प्रदर्शनी का जिक्र भी किया। शाह ने कहा कि अग्रेंजो के कानून को समाप्त कर तीन नए अपराधिक कानून संसद में पारित हुए। उन्होंने हरियाणा की जनता से और विशेषकर एडवोकेट से प्रदर्शनी को देखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विश्वास से कहते है कि 2026 के बाद दर्ज एफआईआर का तीन सालों में निपटान होगा। भारतीय न्याय सहिंता के युग का उदय किया है। इसके आधार पर दंड की जगह न्याय मिलेगा। उन्होंने तीनों कानूनों में समान संभालकर रखने, संपत्ति की सुरक्षा और शरीर की सुरक्षा का जिक्र किया।


नए कानून के बाद दोषसिद्धि का दर 80 प्रतिशत हुआ है- अमित शाह


गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानून के बाद दोषसिद्धि का दर 80 प्रतिशत हुआ है और इसके लिए हरियाणा सरकार को बधाई भी दी। शाह ने बताया कि हम कई प्रावधान लेकर आए हैं। मोदी जी के सिटिजन फर्स्ट, डिगनिटी फर्स्ट, जस्टिस फर्स्ट ये तीन आधार पर कानून बनें हैं। 21वीं सदी के ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है। उन्होंने कहा कि देश छोड़कर भागे अपराधी के लिए ट्रायल इन एबसेंस का कानून लाया गया है।

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