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क्या दिल्ली-NCR में लागू होगा GRAP-IV? CAQM के नए बयान से साफ हुई प्रदूषण की तस्वीर

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Delhi Pollution Update:सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता फिर से चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘गंभीर’ श्रेणी में होने के बावजूद, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-4) लागू होने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में फैली अफवाहों को ‘गुमराह करने वाली’ बताते हुए CAQM ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में केवल GRAP का तीसरा चरण (स्टेज-3) ही सक्रिय है।


प्रदूषण का बढ़ता खतरा और CAQM की सफाई


दिल्ली-NCR में पिछले कुछ दिनों से AQI 300 से 400 के बीच बना हुआ है, जो ‘सीवियर’ कैटेगरी को दर्शाता है। पराली जलाने, वाहनों के धुएं, औद्योगिक उत्सर्जन और मौसमी कारकों से प्रदूषण चरम पर पहुंच गया है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि GRAP-4 लागू हो गया है, जिससे ट्रकों की एंट्री बंद होने जैसी खबरें फैलीं। लेकिन CAQM ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ऐसी खबरें भ्रामक हैं और केवल स्टेज-3 के उपाय लागू हैं। कमीशन ने जनता से अपील की है कि वे आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।


स्टेज-3 के तहत पहले से ही सख्त कदम उठाए गए हैं, जैसे कि निर्माण कार्यों पर रोक, डीजल जेनरेटर सेट्स का उपयोग सीमित करना और 50% सरकारी कर्मचारियों को वर्क-फ्रॉम-होम का आदेश। लेकिन AQI अगर 400-450 से ऊपर स्थिर रहा, तो GRAP-4 लागू होने का खतरा मंडरा रहा है।


GRAP-4 लागू होने पर क्या-क्या होगा बैन?


GRAP एक चार-चरणीय योजना है, जो AQI के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां लगाती है। स्टेज-4 सबसे सख्त चरण है, जो ‘इमरजेंसी’ स्थिति में लागू होता है। अगर यह चरण सक्रिय हुआ, तो दिल्ली-NCR में निम्नलिखित प्रतिबंध लगेंगे –


1. निर्माण और डेमोलिशन –सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, पावर लाइन, पाइपलाइन और टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स सहित सभी निर्माण कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे। स्टोन क्रशर्स और खनन गतिविधियां प्रतिबंधित।


2. वाहन और परिवहन –दिल्ली में ट्रकों, मल्टी-गुड व्हीकल्स (MGV) और हेवी गुड व्हीकल्स (HGV) का प्रवेश पूरी तरह बंद (केवल आवश्यक वस्तुओं वाले और CNG, LNG, BS-VI डीजल या इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट)। BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध (दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा में)। BS-VI डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक और BS-IV/VI पेट्रोल वाहन अनुमत। स्थिति बिगड़ने पर ऑड-ईवन स्कीम लागू हो सकती है।


3. कार्यालय और वर्क फोर्स –सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को वर्क-फ्रॉम-होम अनिवार्य।


4. शिक्षा संस्थान –कक्षा 10वीं से 12वीं को छोड़कर सभी भौतिक कक्षाएं बंद। कक्षा 6वीं से 9वीं के लिए हाइब्रिड या ऑनलाइन मोड अनुशंसित  

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