अम्बेडकरनगर। जिला कारागार में बन्दियों को विभिन्न कानूनों, धाराओं के अंतर्गत रिहाई के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में तथा भारत सरकार द्वारा लागू किये गये नये कानूनों के विषय में जागरूक किये जाने हेतु विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित बन्दियों को उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कारागार में निरूद्ध बन्दियों के हितार्थ चलायी जाने वाली योजनाओं एवं नये कानूनों के विषय में विस्तार पूवर्क जानकारी दी गई तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार माह अक्टूबर में 16 अक्टूबर से विचाराधीन बन्दियों की रिहाई हेतु चलाये जाने अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी अभियान के बारे में भी बताया गया कि अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यूटीआरसी के अंतर्गत दिये गये नियमों के अनुसार पैरवी करते हुये कारागार में निरूद्ध पात्र बन्दियों की पैरवी कर उन्हे रिहा कराया जायेगा। कारागार निरीक्षण के दौरान अपर जिला जज सचिव द्वारा जेल अधीक्षक को कारागार परिसर की साफ-सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया एवं बन्दियों को आवश्यकतानुसार चिकित्सीय उपचार भी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया सचिव महोदय द्वारा बन्दियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुना गया गया तथा आवश्यक निराकरण का आश्वासन दिया गया। अपर जिला जज सचिव द्वारा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि यदि किसी भी बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता अथवा अधिवक्ता की आवश्यकता है तो उसका प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रेषित करवायें तथा यदि कोई बन्दी जमानत के पश्चात् भी रिहा नहीं हो पा रहा है जो उसकी भी सूचना जिविसे प्रा. कार्यालय में प्रेषित करवायें जिससे उसकी रिहाई हेतु प्रभावी पैरवी करवाते हुये बन्दी को रिहा करवाने का प्रयास किया जा सके।
नये कानून की धाराओं को लेकर जिला कारागार में जागरूकता शिविर आयोजित
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