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10 जनवरी को ट्रैफिक चालान पर 50-100 प्रतिशत तक छूट का मौका, जानें कैसे करें पंजीकरण


Lok Adalat: दिल्ली में स्थगित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत 2025 अब 10 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इस एक-दिन की लोक अदालत में दिल्ली के मोटर चालकों और दोपहिया वाहन चालकों को अपने लंबित ट्रैफिक चालान पर छूट या माफी पाने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य लंबित चालानों को निपटाना, राजस्व संग्रह बढ़ाना और आम जनता को राहत देना है।


क्या है इसका उद्देश्य?


राष्ट्रीय लोक अदालत साल में चार बार आयोजित की जाती है और इसमें लंबित मामलों का निपटारा किया जाता है। इसमें कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान भी शामिल हैं। लंबित मामलों का निपटान करना, राजस्व संग्रह में सुधार करना, नागरिकों को चालान पर 50% से 100% तक की छूट देना। लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक निम्न जिला न्यायालय परिसर में होगा- तिस हजारी, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू लोक अदालत में भाग लेने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत टोकन अनिवार्य है। टोकन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 5 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है।


पंजीकरण की प्रक्रिया


-दिल्ली ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर जाएं।


-आवश्यक जानकारी सही-सही भरें और चेक करें।


-दस्तावेज़ अपलोड करें।


-टोकन और अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करें।


-अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंटआउट लेकर सुनवाई के दिन जाएं।


इन बातों का रखें ध्यान


-लोक अदालत टोकन का दैनिक लिमिट 45,000 चालान है।


-कुल 1,80,000 चालानों का निपटान अपेक्षित है।


-केवल माइनर और कंपाउंडेबल चालान इस लोक अदालत में निपटेंगे।


-ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है।


-सुनवाई के दिन सभी दस्तावेज साथ लेकर जाएं और समय से 1 घंटा पहले पहुंचें।


इसके साथ ही दिल्लीवासियों को सलाह दी जाती है कि वे 10 जनवरी 2026 की तारीख अपने कैलेंडर में नोट करें और लंबित ट्रैफिक चालानों पर छूट का लाभ उठाएँ। यदि आपका चालान वैधता अवधि को पार करने वाला है, तो इसे समय रहते निपटाना फायदेमंद

Santosh Singhhttps://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
Santosh Singh is owner and cheif editor of Samachar Live, an independent Hindi news and information website. He is involved in researching, preparing, editing and publishing news content across various categories. Contact him at samacharlive.in@gmail.com chaeck more https://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
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