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नीतीश कटारा हत्याकांड के आरोपी विकास यादव को SC से राहत, एक हफ़्ते के लिए बढ़ाई अंतरिम ज़मानत


Nitish Katara Murder Case: साल 2002के बहुचर्चित नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विकास यादव की अंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। जानकारी के अनुसार, विकास ने पहले अपनी शादी के लिए अदालत से ज़मानत मांगी है। जिसके लिए उसे हाईकोर्ट जाने को कहा गया है। इसके बाद 28जुलाई को SC ने यादव को उसकी मां की खराब सेहत के आधार पर ज़मानत दी थी, जो आज खत्म हो रही थी। लेकिन इस बीच, यादव ने एक बार फिर अपनी शादी के बहाने ज़मानत बढ़ाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। बता दें, विकास यादव उत्तर प्रदेश के राजनेता डी.पी. यादव के बेटे हैं। वह इस मामले में 25साल की सजा काट रहे हैं। 


दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?


विकास यादव ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में रिहाई के लिए याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने 54साल की उम्र में शादी करने और 54लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। उनकी याचिका में कहा गया है कि उन्होंने अपनी 25साल की सजा में से 23साल से अधिक की सजा काट ली है और छूट से इनकार करना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार, और नीलम कटारा से जवाब मांगा है, और मामले की सुनवाई 2सितंबर 2025को निर्धारित की गई है। हालांकि, हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी मौजूदा अंतरिम जमानत का उनकी शादी के लिए दायर याचिका से कोई संबंध नहीं है, और उन्हें 26अगस्त 2025को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था।


क्या है पूरा मामला?


दरअसल, ये मामला साल 2002का है, जब नीतीश कटारा की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या विकास यादव और उनके चचेरे भाई विशाल यादव द्वारा की गई थी, जो नीतीश के उनकी बहन भारती यादव के साथ कथित प्रेम संबंध के खिलाफ थे। दोनों भाइयों को नीतीश के अपहरण और हत्या का दोषी ठहराया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों को 30साल की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 25साल की निश्चित अवधि की सजा में बदल दिया था। इस मामले में तीसरे दोषी, सुखदेव पहलवान को 20साल की सजा सुनाई गई थी और उन्हें मार्च 2025में सजा पूरी होने के बाद रिहा कर दिया गया था।


बता दें, विकास यादव को पहली बार 24 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी बीमार मां की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। इसके बाद, उनकी जमानत की अवधि को कई बार बढ़ाया गया, जिसमें 8 मई, 19 मई, 17 जून, और 29 जुलाई 2025 को चार हफ्ते का विस्तार शामिल है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को एक हफ्ते के लिए और बढ़ाने का आदेश दिया।

Santosh Singhhttps://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
Santosh Singh is owner and cheif editor of Samachar Live, an independent Hindi news and information website. He is involved in researching, preparing, editing and publishing news content across various categories. Contact him at samacharlive.in@gmail.com chaeck more https://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
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