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केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, अब इस चीज के लिए मिलेगी 30 दिन की छुट्टी

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Leave For Central Government Employee: केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है।  दरअसल केंद्रीय कर्मचारी अपने माता-पिता की देखभाल सहित अन्य व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर हर साल 30 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। हालांकि, पात्र अवकाशों के अलावा 30 दिन की छु्ट्टी को अलग से अप्रूवल दी गई है।


साथ ही कर्मचारी 20 दिन का अवकाश आधे वेतन के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश लेने की भी छूट पहले से है।


सरकार ने संसद में दिया जवाब 


केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 में अन्य पात्र छुट्टीयों के अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रति वर्ष 30 दिन की छुट्टी, 20 दिन की छुट्टी आधे वेतन के साथ , 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी और 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी का प्रावधान है। इसका लाभ वे अपने माता-पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारणों से ले सकते हैं।


ऑर्गन डोनेशन के लिए विशेष छुट्टी 


जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया था कि ऑर्गन डोनेशन करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 42 दिन की विशेष कैजुअल छु्ट्टी दी जाएगी। यह छुट्टी सर्जरी के प्रकार पर निर्भर होगी और सरकारी डॉक्टर की सलाह पर ली जा सकती है। यह अवकाश आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होगा लेकिन, जरूरत पड़ने पर सर्जरी से एक हफ्ते पहले ली जा सकता है। इस नियम को 2023 में कार्मिक मंत्रालय ने लागू किया था। ताकी अंगदान को बढ़ावा मिले। 


कई तरह की छुट्टी उपलब्ध 


सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियम 1972 के तहत कर्मचारियों को हर साल 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है। इसके अलावा 20 दिन का हॉफ पे अवकाश , 8 दिन कैजुअल लीव और 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी भी दी जाती है। इसके अलावा पहले से तय अन्य छुट्टियां भी कर्माचारियों को मिलती रहेंगी।

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