Tuesday, May 26, 2026
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इस राज्य के 19 शहरों में बैन हुई शराब, सरकार ने फैसले को किया लागू

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Liquor banned in Madhya Pradesh:शराब बंदी को लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचातों में शराब की ब्रिकी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा करते हुए 1 अप्रैल, 2025 से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। इसके पीछे का उद्देश्य प्रदेश में जन आस्था का सम्मान और नशा मुक्ति को बढ़ावा देना है। 


इस साल की शुरूआत में 24 जनवरी को लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में प्रदेश कैबिनेट की एक बैठक हुई। इस बैठक में शराब बंदी को मंजूरी दी गई। सरकार के मुताबिक, निर्णय के अनुसार उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक की संपूर्ण नगरीय सीमा में एवं सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमान कलां, बरमान खुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा के पास सभी शराब की दुकानों और बार को बंद कर दिया है। साथ ही धर्मिक नगरी उज्जैन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक महेश्वर, ओरछा रामराजा मंदिर क्षेत्र, ओंकारेश्वर में शराब की बंदी की गई है।


सीएम ने फैसले को बताया ऐतिहासिक


इस फैसले को राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नशामुक्ति की मुहिम में ऐतिहासिक कदम उठाया गया। बता दें कि जिन धार्मिक स्थानों पर शराब बंदी का निर्णय लिया उसमें एक नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

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