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इनकम छिपाने पर अब नहीं होगी जेल, सरकार ने बदल दिए नियम; अब क्या होगा?

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Relief In Tax Evasion: इस बार के बजट में टैक्स में छूट नहीं दी गई है। लेकिन आयकर से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। खासकर टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान करना, मुकदमेबाजी कम करना और जेल की सजा से बचना। ऐसे मामलों में जहां गलती जानबूझकर नहीं नियमों की जटिलता की कमी के कारण हुई है।


दरअसल, बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि नया इनकम टैक्स एक्ट-2025 इसी साल 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स 2025 इसी साल 1 अप्रैल 2026 को लागू हो जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अपनी संपत्ति को बेचना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। विदेश में संपत्ति बेचने वाले एनआरआई को छूट दी गई है।


विदेशी संपत्ति पर भी राहत


दरअसल, कई बार लोग विदेश में छोटी-मोटी संपत्ति रखते हैं लेकिन, टैक्स रिटर्न के दौरान उसका खुलासा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को बजट में छूट दी गई है। अब जिनकी विदेश में गैर-अचल संपत्ति की कुल कीमत 20 लाख रुपए से कम है। अगर इसका खुलासा नहीं किया गया है, तो भी उनपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस नियम से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्होंने अपनी विदेशी आय या परिसंपत्ति बताई नहीं है।


टैक्स चोरी करने पर जेल नहीं


बजट में करदाताओं को एक और बड़ी राहत दी गई है, अब इनकम छिपाने वाले को जेल नहीं होगी। सरकार से इनकम टैक्स कानून को अपराध की कैटेगरी से बाहर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नए नियम के अनुसार, अगर किसी करदाताओं की इनकम में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्सपेयर की इनकम में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया जाता, तो जेल जाना नहीं होगा। सिर्फ जुर्माना देकर मामले को खत्म किा जा सकता है। यब बदलाव एक अप्रैल 2026 से लागू होंगे।  

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