Handicapped help: दुकान के लिए सरकार दे रही पैसा, इन्हें मिलेगा लाभ
-गुमटी, ठेला आदि खरीदने को दिव्यांगों को मिल रहा 10 हजार
Handicapped help : दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगों को रोजगार के लिए आर्थिक मदद कर रहा है।
ऐसे दिव्यांग जो पैसे के अभाव में दुकान नहीं खोल पा रहा हैं उनको 10 हजार रूपये दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के सभी जिला दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन मांगा है।
आवदेन ऑनलाइन किया जाएगा। जांच में पात्र मिलने पर लाभार्थी को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।
जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए दुकान निर्माण,संचालन योजना चला रहा है।
इसके तहत दुकान निर्माण व खरीद के लिए पात्रों को वित्तीय सहायता के रूप में 10 हजार रूपये की धनराशि दिया जाएगा।
इसमें लगातार 15 किस्त जमा करने पर कोई ब्याज नहीं देना होता है।
लेकिन किस्त नियमित नहीं होने पर चार प्रतिशत ब्याज के साथ धनराशि जमा करना पड़ता है।
इसमें दुकान संचालन के लिए खोखा, गुमटी, हाथ ठेला आदि के लिए धनराशि स्वीकृत किया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए महराजगंज जिले में 16 लोगों को लाभ दिलाए जाने का लक्ष्य था।
जिसमें सात लोगों की फाइल स्वीकृत हो चुकी है। दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग द्वारा आवेदन लिए जा रहे हैं।
इच्छुक दिव्यांग ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
योजना के लिए ये हैं पात्र
-40 या उससे अधिक दिव्यांगता वाले
-उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
-गरीबी रेखा के निर्धारित आय से दो गुनी आय न हो
-दिव्यांग की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए
-आपराधिक या आर्थिक मामलों की सजा न मिला हो
-किसी सरकारी धनराशि की देयता न हो
-जिनके पास दुकान निर्माण के लिए स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने स्रोतों से 110 वर्गफीट जमीन लेने या खरीदने में सक्षम हो।
इन्हें मिलेगी वरियता
ऐसे दिव्यांग जो विभाग द्वारा संचालित कार्यशाला से प्रशिक्षित हो या आईटीआई,पालीटेक्निक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त या डिप्लोमाधारी हो और उसी क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहते हैं उन्हें वरियता दी जाएगी।
यहां होगा ऑनलाइन आवेदन
आवेदन ऑनलाइन होगा, जो विभाग की वेबसाइट दिव्यांगजनदुकानडाटयूपीएसडीसीडाटजीओवीडाटइन पर किया जाएगा।
आवेदन करने में दिव्यांग को अपना नवीनतम फोटो,आयु प्रमाण पत्र,दिव्यांगता प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता
नंबर,आधार कार्ड की स्व प्रमाणित छाया प्रति अपलोड करना होगा। आवेदन के बाद आवेदन के सभी प्रपत्रों की हार्डकापी दिव्यांग जन सशक्तिकरण में जमा करना होगा।









