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EV नीति 2.0 की राह पर दिल्ली, 2026 तक बढ़ाई गई पॉलिसी; पुराने वाहनों पर नियम सख्त

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EV Policy 2.0: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति (EV Policy) को 31मार्च 2026तक बढ़ा दी है। इस फैसले को दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार, 22जुलाई को हुई बैठक में मंजूरी दी। इसके साथ ही, पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को लेकर भी अहम निर्णय लिए गए हैं। 


EV पॉलिसी का विस्तार


बता दें, दिल्ली की मौजूदा EV नीति को पहली बार आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने अगस्त 2020में लागू किया था, जिसके बाद यह अगस्त 2023में समाप्त हो गई थी। तब से इसे कई बार बढ़ाया गया है। लेकिन अब परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने घोषणा की कि इस नीति को मार्च 2026तक या नई नीति के लागू होने तक बढ़ाया जा रहा है, ताकि नई EV नीति 2.0के मसौदे पर व्यापक काम शुरु हो सकें।


इस नीति का उद्देश्य चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, सब्सिडी की समीक्षा करना, ई-कचरे का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने में सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भूमिका को परिभाषित करना है। बता दें, दिल्ली सरकार का लक्ष्य 2027तक 95%नए वाहनों को इलेक्ट्रिक करना है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना है।


पुरानी गाड़ियों पर नया नियम


दिल्ली में प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में से एक पुराने वाहन हैं। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में करीब 55लाख पुराने वाहन हैं, जिनमें 66%दोपहिया और 54%चारपहिया वाहन शामिल हैं। इन वाहनों से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली की वायु गुणवत्ता को खराब करता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने पहले 01जुलाई 2025से 15साल पुराने पेट्रोल और 10साल पुराने डीजल वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाने का फैसला किया था। इसके तहत पेट्रोल पंपों पर विशेष उपकरण लगाए जाने थे, जो पुराने वाहनों की पहचान कर उन्हें ईंधन देने से रोकते।


हालांकि, इस फैसले की व्यापक आलोचना हुई और जनता की नाराजगी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस पर यू-टर्न लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को पत्र लिखकर इस नीति पर पुनर्विचार की मांग की। क्योंकि यह लाखों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका को प्रभावित कर रही थी। जिसके बाद सरकार ने 01नवंबर 2025तक दिल्ली में और 01अप्रैल 2026तक NCR के अन्य जिलों में पुराने वाहनों को ईंधन देने की अनुमति दी है। इसके बाद इन वाहनों पर प्रतिबंध लागू होगा और इन्हें जब्त किया जा सकता है।

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