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हरियाणा से दिल्ली तक छापेमारी…नहीं मिले अनूप और रोशनी, कुलदीप बिश्नोई के जीजा और बहन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

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Haryana News: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दीपक यादव की अदालत ने राज्य बनाम अनूप बिश्नोई व अन्य मामले में अनूप बिश्नोई और रोशनी बिश्नोई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। रोशनी बिश्नोई वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई की बहन और अनूप बिश्नोई की जीजा हैं। यह आदेश एएसआई पवन कुमार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और दायर अर्जी की सुनवाई के बाद आया। मामला मृतक के प्लांट को बेचकर 4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है, जिसे लेकर सेक्टर-14 थाना पुलिस ने 2023 में मामला दर्ज किया था।


अदालत ने नोट किया कि पुलिस ने पिछले छह महीनों में कई बार छापेमारी की, लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर हैं। 1मई 2024 से 22 अक्टूबर 2025 के बीच पुलिस ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के 15से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। आरोपी अनूप और रोशनी बिश्नोई फाजिल्का (पंजाब) के गांव सीतो गुन्नो, दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कालोनी, हिसार और गुरुग्राम के विभिन्न पतों पर रहते हुए लगातार स्थान बदलकर पुलिस कार्रवाई से बच रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि रोशनी बिश्नोई के खिलाफ एक और मामला भी दर्ज है।


गिरफ्तारी के लिए निर्देश और अगली कार्रवाई


अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपितों की गिरफ्तारी वारंट की तामील 6 नवंबर 2025 तक की जाए। यदि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें अग्रिम जमानत मिलती है, तो आदेश स्वतः स्थगित होगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अब अंतर्राज्यीय समन्वय बढ़ाकर दोनों आरोपितों की तलाश की जा रही है। यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यह सीधे बिश्नोई परिवार से जुड़ा है और आरोपित गिरफ्त से बचते रहे।

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