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हरियाणा सरकार ने उठाया बड़ा कदम, इन बैंकों के सरकारी खातों को बंद करने का लिया फैसला

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Haryana News:हरियाणा सरकार ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में रखे सभी सरकारी खातों को बंद करने का फैसला लिया है। इसके तहत अब राज्य के सभी विभाग, बोर्ड और निगम इन बैंकों में जमा राशि निकालकर खाते बंद करेंगे और भविष्य में केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही सरकारी खाते खोले जाएंगे।


आदेश का पालन करना अनिवार्य


सरकारी विभागों और निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी को प्राइवेट बैंक में खाता खोलना पड़े, तो इसके लिए पहले वित्त विभाग से ठोस कारण बताकर अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना वित्त विभाग की मंजूरी कोई भी खाता खोलना गैरकानूनी माना जाएगा और तुरंत बंद कर दिया जाएगा। आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक और वित्तीय कार्रवाई भी की जाएगी।


वित्त विभाग ने जारी किया निर्देश


वित्त विभाग ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों के प्रबंध निदेशकों तथा विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को यह निर्देश जारी किए हैं कि विभागीय योजनाओं और परियोजनाओं के लिए बैंक खाते खोलने की स्वीकृति अब प्रशासनिक सचिवों के पास होगी। यदि किसी विभाग को निजी बैंक से लेन-देन करना है, तो उसे वित्त विभाग को पूरा विवरण और कारण भेजना होगा।


क्यों लिया गया ये फैसला? 


ये कदम सरकार द्वारा सावधि जमा (Fixed Deposit) नियमों और शर्तों के पालन में आ रही अनियमितताओं को रोकने के लिए उठाया गया है। वित्त विभाग ने पाया कि कुछ बैंक और विभाग उच्च ब्याज वाले सावधि जमा के बजाय राशि को बचत खातों में रोक रहे हैं, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान हो रहा है। इसके अलावा, कई विभाग और निगम अपने खातों और सावधि जमा का नियमित मिलान नहीं कर रहे, जिससे अनियमितताओं का समय पर पता नहीं चल पा रहा।


वित्त विभाग का आदेश हुआ लागू


सरकारी विभागों और निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी बैंक खातों का मासिक आधार पर मिलान करें और किसी भी विसंगति को संबंधित बैंक के साथ फौरन उठाकर गंभीर अनियमितताओं की रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजें। सभी विभागों को 31 मार्च तक अपने बैंक खातों का मिलान कर 4 अप्रैल तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। वित्त विभाग का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है और IDFC First Bank तथा AU Small Finance Bank को अगले आदेश तक सरकारी कामकाज से हटा दिया गया है। सरकार का यह कदम वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने और सरकारी धन की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। 

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