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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की सजा कोर्ट ने की रद्द, जल्द बहाल होगी विधायकी

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Allahabad High Court Order: मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अंसारी की याचिका स्वीकार करते हुए मऊ के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 2 साल की जेल की सजा को रद्द कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस आदेश के साथ ही अब उनका विधायक का दर्जा बहाल हो जाएगा और मऊ सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 30 जुलाई को फैसला रिजर्व रखा था।


विधायकी होगी बहाल


अब्बास अंसारी यूपी विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ये तय हो गया है कि मऊ सदर विधानसभा सीट पर अब चुनाव कराने की जरुरत नहीं पड़ेगी। यानी अंसारी की विधायकी अब बरकरार रहेगी।


क्या था पूरा मामला


बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने 31 मई को 2 साल की सजा और 3000 जुर्माना लगाया था। इसी आधार पर 1 जून, 2025 को अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई थी। वहीं, जिला जज मऊ की अदालत ने 5 जुलाई को अपील खारिज कर दी थी। अब्बास अंसारी ने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कर जिला जज मऊ के आदेश को चुनौती दी थी। अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट में पक्ष रखा था। यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एम सी चतुर्वेदी ने दलीलें पेश की थीं। साथ ही उन्होंने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ के फैसले पर रोक लगाने का विरोध किया था। अंसारी पर बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 189,153-ए, 171ए और 506 के तहत केस दर्ज किया गया। 

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