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क्या बंद होंगे दिल्ली के 9 टोल प्लाजा, वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

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SC Hearing On Air Pollution: लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण ने दिल्ली की आवोहवा को खराब कर दिया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई और एमसीडी को दिल्ली की सीमाओं पर बने 9 टोल प्लाजा को अस्थाई रूप से बंद करने या स्थानांतरित करने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने इस पर फैसला लेने के लिए एक हफ्ते की समयसीमा भी तय की।


 


सुनवाई के दौरान स्कूलों को बंद किए जाने का मुद्दा उठा। वकील मेनका गुरुस्वामी ने दलील देते हुए कहा कि हर बार जब स्कूल बंद किए जाते हैं, तो बच्चों का नुकसान होता है। क्योंकि वे मिड-डे मिल से वंचित रह जाते हैं। 


 


स्कूलों में छुट्टी का मुद्दा भी उठा 


 


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों की छुट्टियां जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि हम दुआ करते हैं कि छुट्टियां खत्म होने से पहले प्रदूषण कम हो जाए। सुनवाई के दौरान एक वकील ने दलील देने की कोशिश की। जिस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हमारी समस्या है कि ऐसे मामलों में हमें विशेषज्ञों की सलाह कम मिलती है और उनकी जगह वकील ही विशेषज्ञ बन जाते हैं।


 


मजदूरों को पैसे देने का आदेश  


 


सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि केवल प्रोटोकॉल तैयार करने के बजाए मौजूदा उपयों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस खतरे के व्यावहारिक और कारगर उपाय के बारे में सोचे। वहीं, मजदूरों की ओर से पेश वकील ने भत्ते के भुगतान न होने का मुद्दा उठाया गया। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को श्रमिकों को जांच करने और उनके खातों में पैसा भेजने का निर्देश दिया। 


 

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