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आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 8 हफ्तों में डॉग शेल्टर में शिफ्ट करने के दिए आदेश

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Supreme Court Order: दिल्ली में आए दिन आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान रहते हैं; यहां तक कि इन कुत्तों ने अभी तक कई लोगों की जान भी ले ली है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा। इसके बाद उन्हें सुरक्षित जगहों पर भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने 5,000 कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि 8 हफ्तों के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर डॉग शेल्टर में रखा जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी भी कुत्ते को वापस न छोड़ा जाए।


इन लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई


कोर्ट ने कहा कि जो भी विभाग इन आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम करेगा, वह हर दिन का रिकॉर्ड रखेगा कि कितने आवारा कुत्तों को एक दिन में पकड़ा गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त लहजे में विरोध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। कोर्ट ने इस बात को साफ करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालता है, तो हम ऐसे किसी भी प्रतिरोध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।


दिल्ली नगर निगम को मिला ये आदेश


सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि फिलहाल हमें दिल्ली को आवारा कुत्तों से मुक्त करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर सुरक्षित रहें और उन्हें रेबीज का खतरा न हो। सड़कों को आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी, एमसीडी और नई दिल्ली नगर निगम को जल्द से जल्द कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने और 8 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी काम में कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

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