Bihar Voter List: वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सदन से सड़क प्रदर्शन जारी है। वहीं, बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच SIR की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील रखी।
कोर्ट ने चुनाव से पहले ये बात कही?
वहीं, चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि यह सिर्फ ड्राफ्ट रोल है। इतने बड़े अभ्यास में छोटी-मोटी गलती हो सकती है। इस पर बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वह तथ्यों और आंकड़ों के साथ तैयार रहें, क्योंकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले की मतदाताओं की संख्या, पहले के मृतकों की संख्या और अब की संख्या और अन्य प्रासंगिक विवरणों पर सवाल किए जाएंगे।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिया था ये आदेश
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही चुनाव आयोग को प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर बड़ी संख्या में नाम हटाए गए तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देगा। ड्राफ्ट सूची में 65 लाख नाम काटे जाने पर विवाद है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने कोर्ट में जो याचिका दर्ज की थी, उसमें दावा किया था कि 65 लाख मतदाता बिना कारण प्रभावित हो रहे हैं, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि SIR का काम कानूनी तौर पर हो रहा है।









