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बिहार SIR को लेकर चुनाव आयोग का आया जवाब, बोले- SC के निर्देशों का होगा पालन

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Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनावों से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसे लेकर विपक्ष की तरफ से सरकार और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सुनवाई करते हुए SIR में काटे गए 65 लाख नामों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। अब इसे लेकर कोर्ट ने कहा कि ये काम तय समय में किया जाना चाहिए। अब पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम जनता को और ज्यादा सुविधा प्रदान की जाए। वहीं, आयोग कोर्ट के सुझावों से सहमत है। चुनाव आयोग ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के तय समय का पालन करेंगे।


चुनाव आयोग ने कही ये बात


चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा कि जल्द ही काटे गए लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। आयोग ने आगे कहा कि 20 जुलाई से सभी राजनीतिक दलों को बीएलओ द्वारा दी गई मृत, दो स्थानों पर रह रहे और स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं की सूची के अलावा, सूची में शामिल न किए गए मतदाताओं की सूची कारण सहित ड्राफ्ट रोल में डाली जाएगी। इसे जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर बूथवार ईपीआईसी संख्या से सर्च किया जा सकेगा।


नाम जुड़वाने के लिए आधार जरूरी


बताया गया है कि ड्राफ्ट सूची से बाहर आवेदक आधार की एक कॉपी के साथ दावा दर्ज कर सकते हैं। यहां आवेदक केवल वे लोग हो सकते हैं जो ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं और वे केवल वही दावा दर्ज कर सकते हैं जो नियमों के अनुसार फॉर्म 6 में है। इसके साथ ही फॉर्म 6 में पहले से ही आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।  

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