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दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद को कोर्ट से मिली जमानत, 14 दिनों के लिए जेल से बाहर रहेगा आरोपी

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Umar Khalid Interim Bail: दिल्ली दंगे का आरोपी उमर खालिद को कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। साल 2020 के दिल्ली दंगे के बाद से उमर खालिद लगातार जेल में बंद है। अब कोर्ट से मिली जमानत के बाद वह बाहर आएगा। उमर खालिद को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की है। इसके लिए उसे 16 से 29 दिसंबर तक बाहर रहने की इजाजत मिली है।


कोर्ट ने रखी शर्तें


उनकी बहन की शादी 27 दिसंबर को तय की गई है और पारिवारिक समारोहों और तैयारियों के लिए उनकी उपस्थिति जरूरी है। कोर्ट ने खालिद को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद को 29 दिसंबर 2025 की शाम को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करना होगा, जो इसके बाद इस न्यायालय में एक रिपोर्ट दाखिल करें। जमानत के दौरान वह दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जा सकेंगे।


मोबाइल नंबर और अपनी लोकेशन देनी होगी


कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान खालिद को जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर और अपनी लोकेशन देनी होगी और अंतरिम जमानत की अवधि तक इसे चालू रखना होगा। साथ ही ये भी कहा गया कि अंतरिम जमानत अवधि के दौरान आवेदक अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदार और दोस्तों से मुलाकात करेगा। इसके अलावा वह अपने घर पर रहेगा या उन स्थानों पर जहां विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा।


बता दें कि खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था। 

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