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आसाराम को मिली बड़ी राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने दी 6 महीने की अंतरिम जमानत

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Asaram Interim Bail Granted:स्वयंभू संत आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को स्वास्थ्य आधार पर 6 महीने की अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह फैसला उनके गिरते स्वास्थ्य और चिकित्सा उपचार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।  आसाराम वर्तमान में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जहां वे 2013 के एक रेप मामले में दोषी ठहराए गए थे। इस समय वे एक निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं।


मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने की।  आसाराम ने अपनी याचिका में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दिया, जिसमें हृदय रोग और अन्य आयु-संबंधित बीमारियां शामिल हैं। उन्होंने पहले भी दो हार्ट अटैक झेल चुके हैं।  कोर्ट ने अंतरिम जमानत को मंजूर करते हुए यह सुनिश्चित किया कि यह केवल चिकित्सा आधार पर है, हालांकि इस फैसले से जुड़ी विशिष्ट शर्तों का विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है।


क्या है पूरा मामला?


दरअसल, आसाराम बापू को अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया गया था। जब एक 16 वर्षीय लड़की ने उनके जोधपुर आश्रम में बलात्कार का आरोप लगाया था।  लड़की के माता-पिता उनके भक्त थे और शिकायत दिल्ली पुलिस में दर्ज की गई थी। अप्रैल 2018 में जोधपुर की एक विशेष अदालत ने उन्हें पॉस्को एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।  इसके अलावा, गुजरात के सूरत आश्रम में दो बहनों के साथ बलात्कार के एक अन्य मामले में भी उन्हें 2023 में आजीवन कारावास मिला।  ये दोनों मामले उनके खिलाफ कई वर्षों से चल रहे थे, और वे 12 वर्षों से जेल में हैं।

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