जयपुर, 25 दिसंबर: जयपुर की एक विशेष POCSO अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग लड़की से जुड़े कथित बलात्कार मामले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। फैसले का मतलब है कि जांच जारी रहने पर दयाल को अब गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है।
अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और इस स्तर पर गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा देना उचित नहीं है। मामला यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है क्योंकि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी।
दयाल के वकील ने तर्क दिया था कि जमानत याचिका दी जानी चाहिए, लेकिन न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि अब तक एकत्र किए गए सबूत गलत निहितार्थ का सुझाव नहीं देते हैं। आदेश से यह संभावना बनती है कि चल रही जांच के तहत दयाल को हिरासत में लिया जा सकता है।









