Tuesday, May 5, 2026
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
HomeUTTAR PRADESHवक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब 15 मई को CJI...

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब 15 मई को CJI गवई की बेंच करेगी सुनवाई

fok-media-samman-samaroh


SC On Waqf Amendment Act: वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मई 2025 को सुनवाई होगी। फिलहाल इस मामले की सुनवाई CJI संजीव खन्ना ने की। उन्होंने कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई भारत के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा की जाएगी।


बता दें, CJI संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह अगले CJI जस्टिस बीआर गवई बनेंगे। जस्टिस बीआर गवई 14 मई से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ लेंगे।


इन याचिकाओं पर होगी सुनवाई


मालूम हो कि 15 मई को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट 5 प्रमुख याचिकाओं पर विचार करेगा। इन याचिकाओं में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, AAP विधायक अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी, और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे शामिल हैं।


केंद्र सरकार का हलफनामा


इस मामले में केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि वक्फ एक धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि एक वैधानिक निकाय है। जो संशोधन केवल प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देता हैं। सरकार का कहना है कि साल 2013 के संशोधन के बाद वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ की वृद्धि हुई और पुराने कानून के दुरुपयोग से सरकारी और निजी संपत्तियों पर अतिक्रमण हुआ। बता दें, केंद्र ने संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की सिफारिशों और संसद में व्यापक बहस के आधार पर कानून की वैधता का बचाव किया है।

*अन्य बड़ी खबरों के लिए समाचार लाइव के होम पेज पर जाएं
----------------------------------------------------------------
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -free website builder
- Advertisment -free website builder

Latest Post

Most Popular