Friday, May 1, 2026
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तैयार हो जाइए दिल्लीवालों, 15 मई से लागू होंगे नए नियम; आपकी रोज़मर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा असर

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नई दिल्लीदिल्ली की हवा को साफ करने के लिए सरकार ने कई सख्त फैसले लिए हैं। 15 मई 2025 से राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए नियम लागू होंगे। इनका असर सीधे लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा। पुराने वाहनों और निर्माण कार्य से जुड़े लोगों को खास सतर्क रहने की जरूरत है।


बता दें कि,शनिवार, 19अप्रैल को दिल्ली सरकार ने इस विषय पर एक अहम बैठक बुलाई। इसमें MCD, PWD, BSES, DJB और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में तय किए गए नियमों की विस्तृत योजना जल्द तैयार की जाएगी, ताकि शहर को स्वच्छ और सुरक्षित बनाया जा सके।


मंत्री ने दी जानकारी, बेहतर सुविधाओं का दिया भरोसा


दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बैठक की जानकारी एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा की। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण, अतिक्रमण और प्रदूषण फैलाने वाले प्रतिष्ठानों को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राजधानी के नागरिकों को साफ-सुथरी सड़कों, बेहतर बिजली-पानी और सफाई की सुविधा मिलेगी।


नए नियमों की मुख्य बातें


निर्माण स्थलों पर निगरानी जरूरी:500गज से बड़े प्लॉट पर निर्माण करते समय एयर क्वॉलिटी मॉनिटरिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा। यह डिवाइस मुख्यालय से जुड़ा रहेगा और प्रदूषण बढ़ते ही बिल्डर को चेतावनी दी जाएगी।


एंटी स्मॉग गन अनिवार्य:छह मंजिला या उससे ऊंची गैर-रिहायशी इमारतों पर एंटी स्मॉग गन लगाना जरूरी होगा।


पुरानी गाड़ियों पर सख्ती:15साल पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश करते ही अलर्ट भेजा जाएगा। तय समय से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को लौटना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी।


अवैध मांस की दुकानें हटेंगी:जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए हैं कि 24घंटे में अवैध मांस की दुकानों को हटवाएं। केवल लाइसेंस वाली दुकानों को ही चलने की अनुमति मिलेगी।


वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को राहत:इन प्लांट्स को ब्लू कैटेगरी में रखा गया है। अब इन्हें 7साल तक संचालन की अनुमति मिलेगी।


कानून का पालन अनिवार्य, सहयोग की अपील


सरकार ने साफ कहा है कि नियमों का पालन जरूरी होगा। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के इस अभियान में सरकार ने जनता से सहयोग की अपील भी की है, ताकि राजधानी को एक बेहतर और सुरक्षित जगह बनाया जा सके।

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