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आयुक्त गढ़वाल मंडल ने डोईवाला विधानसभा के मतदेय स्थलों का किया निरीक्षण, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की समीक्षा बैठक

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आयुक्त गढ़वाल मंडल आनंद स्वरूप ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 23-डोईवाला के अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के द्वितीय चरण के तहत विभिन्न मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया तथा तहसील डोईवाला में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्वाचन नामावली पुनरीक्षण की प्रगति एवं आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अर्पणा ढौंडियाल, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एम.एल. शाह, बीएलओ पर्यवेक्षक एवं संबंधित बीएलओ उपस्थित रहे।

आयुक्त ने राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय लच्छीवाला (भाग संख्या-170), राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय लच्छीवाला (भाग संख्या-171), नगर पालिका परिषद लच्छीवाला (भाग संख्या-172) तथा राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय प्रेमनगर डोईवाला (भाग संख्या-158 एवं 159) में स्थापित मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक मतदान कक्ष के बाहर संबंधित भाग संख्या एवं क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित किए जाएं, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
इसके उपरांत आयोजित बैठक में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी साझा की गई।
बैठक में अवगत कराया गया कि 01 जुलाई, 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर प्रकाशित ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली के संबंध में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी करने की अवधि 20 जुलाई, 2026 से 11 सितम्बर, 2026 निर्धारित की गई है। इस अवधि में अनमेट इलेक्टर, मृत अथवा स्थानांतरित मतदाता एवं अन्य विसंगतियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार किया जाएगा।
आयुक्त ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के द्वितीय चरण में 25 जुलाई से 17 अगस्त, 2026 तक नोटिसों का वितरण एवं तामील किया जाएगा। प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई एवं निस्तारण 24 अगस्त, 2026 तक तथा प्रपत्र-6, 7 एवं 8 से संबंधित मामलों का अंतिम निस्तारण 31 अगस्त, 2026 तक किया जाएगा।
बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा ऐसे मतदाताओं के संबंध में जानकारी चाही गई जिनके नाम प्रथम चरण में मतदाता सूची में शामिल होने से रह गए हैं। इस पर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि ऐसे पात्र मतदाता बीएलओ के माध्यम से संपर्क कर प्रपत्र-6 एवं आवश्यक Annexure-4 भरकर अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार नाम विलोपन हेतु प्रपत्र-7 तथा संशोधन, स्थानांतरण एवं दिव्यांग चिन्हांकन के लिए प्रपत्र-8 का उपयोग किया जा सकता है।
आयुक्त श्री आनंद स्वरूप ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ एक्सेल शीट के आधार पर बूथवार अनमेट मतदाताओं का प्रतिशत विश्लेषण करें तथा जिन बूथों में अनमेट मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां विशेष अभियान चलाकर पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन नामावली का प्रत्येक पात्र नागरिक को समावेशित करते हुए पुनरीक्षण कार्य पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं समयबद्धता के साथ संपन्न किया जाए।
बैठक में निर्वाचन अधिकारियों, बीएलओ पर्यवेक्षकों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं त्रुटिरहित बनाने के संबंध में अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए।

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