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FDTL के नए नियम लागू करने से इंडिगो को छूट क्यों? हाईकोर्ट ने डीजीसीए से मांगा जवाब

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High Court Hear On FDTL Rule: पायलटों के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियमों को लागू करने के संबंध में एयरलाइंस को डीजीसीए द्वारा दी गई अनिश्चितकालीन छूट पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की बेंच ने डीजीसीए से नए फ्लाइट-ड्यूटी नियम को तुरंत वापस लेने के पीछे का कारण स्पष्ट करने को कहा गया। पीठ ने जनहित याचिका पर डीजीसीए के साथ-साथ इंडिगो को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।


बता दें कि 5 दिसंबर 2025 को डीजीसीए ने एफडीटीएल नियमों में इंडिगो को छूट दी ताकी ड्यूटी पर ज्यादा पायलट हों और रुकावटों को कम करके ऑपरेशन को सामान्य किया जा सके। हालांकि, पांच दिसंबर से पहले सप्ताह में इंडिगो ने देश भर में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी थीं। क्योंकि इंडिगो पायलटों के लिए नए  नियमों को लागू करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयारी नहीं था।


कोर्ट ने पूछे सवाल


हालांकि, सुनवाई पीठ ने पूछा कि जब इंडिगो को नाइट ड्यूटी नियमों में अस्थायी छूट दी गई थी, तो साप्ताहिक आराम और छुट्टियों को न बदलने वाले नियम को बिना किसी तय तारीख के क्यों वापस ले लिया गया। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि शिकायत यह लगती है कि छुट्टी और साप्ताहिक अवकाश को मिलाया नहीं जा सकता, जिसे आपने एक खास एयरलाइन में गलती की वजह से वापस ले लिया है। कोर्ट ने पूछा कि आप एक ही दिन दो पत्र जारी कर रहे हैं, एक पत्र 10फरवरी तक के लिए है, जबकि पहला वाला पत्र अनिश्चित काल के लिए है।


डीजीसीए ने क्या कहा?


कोर्ट ने पूछा कि दूसरी कंपनी के लिए ऐसा क्यों नहीं? कोर्ट ने डीजीसीए से पूछा कि इसे वापस लेने की वजह क्या है? और यह सभी एयरलाइंस पर लागू होता है। उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने मामले की सुनवाई अप्रैल माह के लिए तय कर दिया है। वहीं, डीजीसीए ने कहा कि पांच दिसंबर के फैसले के बाद भी पायलटों के लिए साप्ताहिक आराम अनिवार्य था और सीएआर द्वारा नियंत्रित था। जबकि छुट्टियां पायलट और एयरलाइन के बीच हुए करार का मामला था। डीजीसीए ने यह भी कहा कि पांच दिसंबर को जारी एक और पत्र के जरिए, रात्रि ड्यूटी नियमों में इंडिगो को 10 फरवरी तक खास राहत दी गई है।

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