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सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने किया सरेंडर, कोर्ट ने दिया ये आदेश

जौनपुर: चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जौनपुर के सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा (Babu Singh Kushwaha) ने एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में बुधवार को आत्मसमर्पण किया। उनके अधिवक्ता समर बहादुर यादव ने उनकी जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने 20,000 रुपये की दो जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

सतीश कुमार मौर्य ने सिंगरामऊ थाने में 21 अप्रैल 2024 को शाम चार बजे जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी रहे बाबू सिंह कुशवाहा (Babu Singh Kushwaha) , सपा के पार्टी प्रभारी, जन अधिकार पार्टी के पार्टी प्रभारी के खिलाफ एफआईआर  दर्ज कराया था। एफआईआर के अनुसार, लोकसभा चुनाव 2024 में सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा (Babu Singh Kushwaha), उनके अज्ञात समर्थकों द्वारा 21 अप्रैल 2024 को 11 बजे धारा 144 लागू होने के बाद भी सिंगरामऊ क्षेत्र के हाईवे पर मनमाने तरीके से भीड़ लगाकर जाम कर दिया गया।

प्रशासन द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया तो नहीं मानें और उग्र होने लगे। इनके साथ बिना अनुमति लगभग 50-60 वाहन भी थे। इन लोगों द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में आचार संहिता का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, तत्पश्चात विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

कोर्ट द्वारा आरोप पत्र को संज्ञान लेने के पश्चात बाबू सिंह कुशवाहा (Babu Singh Kushwaha) व अन्य के खिलाफ सम्मन जारी किया गया। इस पर बाबू सिंह कुशवाहा (Babu Singh Kushwaha) अपने समर्थकों के साथ दीवानी न्यायालय पहुंचे तथा अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

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Santosh Singh is owner and cheif editor of Samachar Live, an independent Hindi news and information website. He is involved in researching, preparing, editing and publishing news content across various categories. Contact him at samacharlive.in@gmail.com chaeck more https://www.samacharlive.in/author-santosh-singh
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