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हरियाणा में तंबाकू गुटका, पान मसाला पर प्रतिबंध, आदेश के उल्लंघन पर 10 लाख का जुर्माना

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चंडीगढ़हरियाणा सरकार ने प्रदेश में तंबाकू पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही गुटका, पान मसाला,  सेंटेड तम्बाकू बनाने, स्टोर करने और बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर हरियाणा के फूड सेफ्टी विभाग ने एक आदेश भी जारी कर दिया है। 


तंबाकू की वजह से होने वाले जान के खतरों और बीमारियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। निर्देशों में तमाम फूड सेफ्टी विभाग से जुड़े जिला अधिकारियों को प्रतिबंध लागूकरने के निर्देश दिये गए है। निर्देशों में खास तौर पर नूह जिले का जिक्र आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा तम्बाकू का इस्तेमाल यही होता है।आदेश के अनुसार राज्य में गुटका और पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पाद किसी भी नाम से पैकेट या खुले रूप में बेचे नहीं जा सकेंगे। सभी फूड इंस्पेक्टर, एसपी और सिविल सर्जन समेत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस पाबंदी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।


10 लाख रुपए तक जुर्माना


राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है क्योंकिक्यों तंबाकू और निकोटिन वाले उत्पाद मानवस्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। केंद्र सरकार पहले ही 2011 में तंबाकू और निकोटिन वाले उत्पादों पर बैन लगा चुकी है और अब हरियाणासरकार ने भी इन्हें एक साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि तंबाकू, गुटखा व पान- मसाला बेचने वालोंके खिलाफ ना केवल सख्त एक्शन लिया जाएगा, बल्कि 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।


 

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