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बृजभूषण को लगा तगड़ा झटका, पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में लगी IPC की ये धाराएं

नई दिल्ली: महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan) को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।

कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan) के खिलाफ धारा 354, 506 समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किए गए हैं। यौन शोषण के आरोपों के मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने बृजभूषण के सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के पर्याप्त सबूत हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 मई की तारीख तय की है।

यौन उत्पीड़न मामले की जांच करने वाली दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामले में 15 जून, 2023 को धारा 354, 354-ए और 354-डी और धारा 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। इससे पहले की सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत को कुछ तथ्य मुहैया कराए थे और उस पर विचार करने की गुजारिश की थी।

क्या होती है IPC की धारा 354

 

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